WELFARE SCHEMES

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1 शिक्षा अनुदान जी0सी0ओ0 रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की विधवाओं तथा हवलदार रैंक तक आश्रित बच्चों को पहले वर्ग से वार्षिक परीक्षा में 50% एवं अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित दरों से वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जाता है :- (i) कक्षा पहली से पाँचवी तक - ₹ 6,000 / - प्रतिवर्ष (ii) कक्षा छठी से मैट्रिक तक - ₹ 8,000 / - प्रतिवर्ष (iii) मैट्रिक से उपर - ₹ 12,000 / - प्रतिवर्ष
2 अंतिम संस्कार अनुदान राज्य निवासी समस्त रैंको के भूतपूर्व सैनिकों के मरणोपरांत तथा पिछले 15 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास कर रहे एवं झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्गत पहचान प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के मरणोपरांत, मृत्यु की सूचना मिलने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु ₹ 10,000 /- रूपये ( एक बार ) आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है |
3 अनुग्रह अनुदान राज्य निवासी भारतीय सेना के समस्त रैंकों के सैन्य कर्मियों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ₹2,00,000/- तथा गंभीर रुप से घायल हाने पर ₹ 1,00,000/- राहत के तौर पर एक बार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है।
4 कियोस्क अनुदान भूतपूर्व सैन्य कर्मियों जे०सी०ओ० रैंक तक एवं उनके विधवाओं को जिनके पास बाजार / Village Hut के निकट अपनी जमीन है और वे अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो स्टॉल (KIOSK) बनाने के लिए उन्हें रूपये₹ 30,000/- की सहायता की राशि दी जाती है।
5 अक्षम सैनिकों के लिए गतिशिलता उपकरण भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंकों के अक्षम सैनिक जिन्होंने सेवा निवृति से पूर्व अथवा सेवा निवृति के बाद 50% से ज्यादा अक्षमता ग्रहण किया है उनके लिए गतिशिलता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹75,000/- प्रदान किया जाता है।
6 कैंसर या डायलिसिस अनुदान भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंको के कैंसर /डायलिसिस के रोगी को एक बार Rs .100000 /- की वित्तीय सहायता उनके चिकित्सीय देखभाल हेतु दी जाती है |
7 टी०बी०/ कुष्ठरोग अनुदान टी०बी०/कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को मासिक जेब भत्ता टी०बी० / कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को उनके जेब खर्च के लिए ₹ 2,000/- प्रतिमाह, रोग के ठीक हो जाने तक दी जाएगी।
8 नेत्रहीन / मानसिक रुप से दिव्यांग / निःश्क्त वित्तीय सहायता अनुदान नेत्रहीन / मानसिक रुप से दिव्यांग / निःशक्त पूर्व सैनिकों / विधवाओं / आश्रितों (अधिकतम दो) को न्यून्तम 70% तक दिव्यांगता प्राप्त एवं नागरिक / सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रद्दत चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्य कराने पर ₹ 1,000/- प्रतिमाह के दर से वार्षिक वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है |
9 अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता अनुदान पूर्व सैनिक /वीर नारियों /विधवाओ के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता - पिता दोनों को खो दिया है उन्हें इस निर्देशालय द्वारा Rs . 2500 /- प्रतिमाह की दर से निम्नलिखित पात्रता होने पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है :-

1.पुत्र की अवस्था में -उम्र २५ वर्ष से कम तथा बेरोजगार होनी चाहिए

2.पुत्री की अवस्था में -बेरोजगारी तथा अविवाहित होनी चाहिए |

10 मिलिट्री स्कूल में दाखिला अनुदान पूर्व सैनिकों / वीर नारियों / विधवाओं के बच्चों को सैनिक/ मिलिट्री स्कूल / राष्ट्रीय इन्डीयन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में नामांकन हेतु 15,000/- की एक बार एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
11 पुनर्विवाह अनुदान सैन्य कर्मियों के मृत्यु के पश्चात उनके विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु Rs .100000/-अनुदान के रूप में सहायता दे जाती है
12 पुत्री विवाह अनुदान जे सी ओ रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनके विधवाओं को पुत्री विवाह हेतु Rs .50000/- अनुदान के रूप में आर्थिक सहयता दी जाती है
13 आर्थिक सहायता अनुदान भूतपूर्व भारतीय सेना के आर्थिक रुप से कमजोर वैसे विधवाएं जिनके पति का किसी भी कारण से पेंशन योग्य सेवा से पहले सेवानिवृत्ति हो चुके हों को ₹100,000/- की आर्थिक सहायता एक बार प्रदान किया जाता है।
14 अतिरिक्त कमरा अनुदान अतिरिक्त कमरा / स्नानघर / रसोई घर बनाने हतु हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनके विधवाओं को ₹ 30,000 रूपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।