WELFARE SCHEMES

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1 शिक्षा अनुदान जी0सी0ओ0 रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की विधवाओं तथा हवलदार रैंक तक आश्रित बच्चों को पहले वर्ग से वार्षिक परीक्षा में 50% एवं अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित दरों से वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जाता है :- (i) कक्षा पहली से पाँचवी तक - ₹ 6,000 / - प्रतिवर्ष (ii) कक्षा छठी से मैट्रिक तक - ₹ 8,000 / - प्रतिवर्ष (iii) मैट्रिक से उपर - ₹ 12,000 / - प्रतिवर्ष
2 अंतिम संस्कार अनुदान राज्य निवासी समस्त रैंको के भूतपूर्व सैनिकों के मरणोपरांत तथा पिछले 15 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास कर रहे एवं झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्गत पहचान प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के मरणोपरांत, मृत्यु की सूचना मिलने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु ₹ 10,000 /- रूपये ( एक बार ) आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है |
3 शहीद अनुदान
4 स्टाल बनाने के लिए सहायता अनुदान
5 तिपहिया वाहन अनुदान
6 कैंसर या डायलिसिस अनुदान भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंको के कैंसर /डायलिसिस के रोगी को एक बार Rs .100000 /- की वित्तीय सहायता उनके चिकित्सीय देखभाल हेतु दी जाती है |
7 कुष्ठरोग अनुदान
8 गंभीर दिव्यांगता अनुदान भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंको के अक्षम सैनिक जिन्होंने सेवा निर्वित्त निवृत्ति से पूर्व अथवा सेवा निवृत्ति के बाद ५०% से ज्यादा अक्षमता ग्रहण किया है उनके लिए गतिशिलता उपकरण उपलब्ध करने हेतु Rs .७५,००० /-प्रदान किया जाता है |
9 अनाथ बच्चे को आर्थिक सहायता अनुदान पूर्व सैनिक /वीर नारियों /विधवाओ के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता - पिता दोनों को खो दिया है उन्हें इस निर्देशालय द्वारा Rs . 2500 /- प्रतिमाह की दर से निम्नलिखित पात्रता होने पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है :-

1.पुत्र की अवस्था में -उम्र २५ वर्ष से कम तथा बेरोजगार होनी चाहिए

2.पुत्री की अवस्था में -बेरोजगारी तथा अविवाहित होनी चाहिए |

10 मिलिट्री स्कूल में दाखिला अनुदान
11 पुनर्विवाह अनुदान सैन्य कर्मियों के मृत्यु के पश्चात उनके विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु Rs .50000/-अनुदान के रूप में सहायता दे जाती है
12 पुत्री विवाह अनुदान जे सी ओ रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनके विधवाओं को पुत्री विवाह हेतु Rs .५००००/- अनुदान के रूप में आर्थिक सहयता दी जाती है
13 आर्थिक सहायता अनुदान
14 अतिरिक्त कमरा अनुदान